संसद में भारी सियासी गहमागहमी के बीच 'राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' (वंदे मातरम बिल) राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से भी पारित हो गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को आपराधिक अपराध माना जाएगा। संशोधित कानून के अनुसार, वंदे मातरम के अपमान या गायन में विघ्न डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रीय गीत को 'जन गण मन' के समान वैधानिक सुरक्षा और सम्मान देने के उद्देश्य से लाया गया है, जबकि विपक्ष ने प्रक्रियात्मक और मौलिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए हैं। #VandeMataramBill #LokSabha #RajyaSabha #NationalSong
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