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रूस-यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले, लापता या घायल हुए भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत (CJI सूर्यकांत की पीठ) ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय (MEA) में तुरंत एक समर्पित 'नोडल ऑफिसर' की नियुक्ति की जाए। अदालत ने पीड़ित परिवारों को रूस से मुआवजा दिलाने, शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एजेंटों के झांसे में आकर युद्ध क्षेत्र में धकेले गए भारतीय युवाओं के न्याय की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। #SupremeCourt #RussiaUkraineWar #MEA #IndianArmy #Pmmodi

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