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सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस सारंग वी. कोटवाल और जस्टिस रंजीतसिन्हा राजा भोंसले की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज कर नए सिरे से विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।​अदालत ने मुंबई पुलिस की अब तक की जांच और केवल 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' (ADR) दर्ज करने पर सख्त नाराजगी जताई। बेंच ने सुनवाई के दौरान अहम सवाल उठाते हुए कहा कि 12वीं-14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद चेहरे की एक भी हड्डी न टूटना, केवल ठोड़ी (Chin) पर चोट होना और मौके पर खून न मिलना जैसी बातें संदिग्ध हैं। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को उनके बयान दर्ज करने और मुंबई पुलिस को केस के सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि जब तक ठोस सबूत न मिलें, तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा। ​#DishaSalian #BombayHighCourt #CBIProbe #SatishSalian #MumbaiPolice

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