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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ‘गुंडा एक्ट’ के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनसे लगता है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल ‘दमन के हथियार’ के तौर पर कर रही है। यह टिप्पणी गोंडा निवासी जाहिद अली के मामले की सुनवाई के दौरान आई। कोर्ट ने उन्हें छह महीने के लिए जिला बदर करने और ‘गुंडा’ घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून का इस्तेमाल बेहद सावधानी से और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस मामले में व्यक्ति पहले ही बरी हो चुका हो, उसे ‘गुंडा’ घोषित करने के आधार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। #AllahabadHighCourt #UttarPradesh #GoondaAct #UPNews #IndiaNews ( Allahabad High Court, Goonda Act, Uttar Pradesh, Zahid Ali, UP Government, Court Order )

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