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तमिलनाडु के करूर जिले में TVK पार्टी की रैली के दौरान हुई दुखद भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रिम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ​सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल अनुकंपा या मुआवजे के आधार पर सरकारी नौकरियां देने के निर्देश पर विचार करने की जरूरत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की पूरी जांच और कानूनी पहलुओं की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। ​#SupremeCourt #MadrasHighCourt #KarurStampede #TVK #Vijay

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