कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पत्नी पर घर का काम और उसके माता-पिता की देखभाल न करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी को घर का काम या अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद महिला अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं खोती। #KarnatakaHighCourt #MarriageRights #IndianLaw #Womens
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