उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित मुज़म्मिल कॉम्प्लेक्स में अवैध तरीके से खतरनाक बायो-मेडिकल वेस्ट और प्लास्टिक जलाने के गंभीर मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। स्थानीय निवासी की याचिका का स्वतः संज्ञान लेते हुए NGT की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) और जिलाधिकारी अलीगढ़ की एक संयुक्त जांच समिति गठित की है। अदालत ने कमेटी को 1 महीने के भीतर मौके का मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार, मेडिकल सेंटरों से निकलने वाले जहरीले कचरे को देर रात या तड़के खुले में जलाया जाता है, जिससे उठने वाले जहरीले धुएं से स्थानीय निवासियों को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। NGT ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी को स्वयं पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। #NGT #EnvironmentalProtection #AligarhNews #UttarPradeshNews
Open in BitSocialBitSocial — the social app with no off switch