तृणमूल कांग्रेस (TMC) के फ्रीज किए गए चार बैंक खातों का संचालन बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने मामले के गुण-दोष में जाने के बजाय कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग द्वारा पार्टी सिंबल और अधिकार से जुड़े विवादों पर प्रक्रिया लंबित है, इसलिए वह अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। हालांकि, पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह पार्टी के बैंक खातों से जुड़ी इस याचिका पर तेजी से सुनवाई कर जल्द फैसला सुनाए। TMC की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि पार्टी को रोजमर्रा के खर्च और संचालन के लिए इन खातों की आवश्यकता है। #MamataBanerjee #TMC #TrinamoolCongress #SupremeCourt #CalcuttaHighCourt
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