लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कथित आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चल रही सुनवाई और कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल न करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी निर्देश से पहले प्रक्रिया का सही पालन होना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के इन-कैमरा/सील बंद लिफाफे की सुनवाई और बिना उनका पक्ष सुने जांच के आदेशों पर सवाल उठाए थे। #RahulGandhi #SupremeCourt #AllahabadHighCourt #Congress #CBI
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