देश में होने वाले धरना-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा 'फेशियल रिकॉग्निशन' (FRT) और बायोमेट्रिक कैमरों के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी स्पष्ट कानूनी दायरे के आम नागरिकों और छात्रों की डिजिटल ट्रैकिंग की जा रही है, जो उनके निजता के अधिकार (Right to Privacy) का उल्लंघन है। अदालत अब यह तय करेगी कि सुरक्षा के नाम पर इस्तेमाल हो रही यह तकनीक कानूनन सही है या नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला। #SupremeCourt #FacialRecognition #RightToPrivacy #DelhiPolice
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