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5 सितंबर वाले CJP मार्च को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी... सोमवार, 31 अगस्त को, चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र सिंह की याचिका में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स (BRICS) समिट से पहले सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट को दखल देने के लिए कोई ठोस वजह नहीं मिली और उसने कानून-व्यवस्था का मामला पुलिस पर छोड़ दिया. परीक्षा में गड़बड़ियों और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पहले हुए विरोध प्रदर्शनों से बनी CJP, FIR वापस लेने और पुराने वादों को पूरा करने की मांग कर रही है और इस मार्च को शांतिपूर्ण बता रही है. कोर्ट ने नोटिस जारी किए और सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की. CJP | CJP March | Supreme Court | India News

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