#Breaking: CJP ने कैंसिल किया 5 सितंबर का इंडिया गेट विरोध मार्च CJP प्रवक्ता सौरव दास ने CJI को बताया कि 5 सितंबर को इंडिया गेट पर प्रस्तावित मार्च रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस 2873 लोगों के खिलाफ FIR जारी रखेगी. ये वो लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. CJP Protest | CJP | Supreme Court | #CJP
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