आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पोंगुरु नारायण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमरावती लैंड पूलिंग योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े 2021 के आपराधिक मामले को रद्द करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने YSRCP के पूर्व विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की ओर से की गई थी और राजनीतिक लड़ाई अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए। #ChandrababuNaidu #SupremeCourt #AmaravatiLandPooling #CMnaidu
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