अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निवार्चन आयुक्तों के चयन समिति में दो सदस्य सरकार के और सिर्फ एक विपक्ष का हो, तो क्या विपक्ष की मौजूदगी महज़ औपचारिकता नहीं रह जाती? अगर CJI को हटाकर सरकार के दो प्रतिनिधियों को निर्णायक बढ़त दी गई है, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में स्वतंत्रता और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी? Video -@Nivedita_Shan & @neeraj_jhaa देखिए पूरी वीडियो Molitics के यूट्यूब चैनल पर लिंक - #ElectionCommission #ChiefElectionCommissioner #ElectionCommissioners #ElectoralReforms #Constitution
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