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दिल्ली हाई कोर्ट ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति (SC) समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) खारिज कर दी है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में प्रथम दृष्टया SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध बनता दिखाई देता है। कानून में अग्रिम जमानत के वैधानिक प्रावधानों (Statutory Bar) का हवाला देते हुए अदालत ने याचिका को विचारणीय (Maintainable) न मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका था। #AjitBharti #DelhiHighCourt #SCSTAct #CourtUpdate

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