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IRCTC होटल आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में तीनों नेताओं समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत आरोप (Charges) तय करने का आदेश दिया है। ​विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि मामले में 'मजबूत संदेह' पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जो दर्शाते हैं कि पद का दुरुपयोग कर संपत्ति और अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) हासिल की गई। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पूरी स्थित होटलों के रखरखाव का ठेका एक निजी फर्म को देने और उसके बदले पटना में महंगी जमीन बेहद कम दामों में हासिल करने के आरोपों से जुड़ा है। ​#LaluPrasadYadav #TejashwiYadav #RabriDevi #IRCTCScam #RouseAvenueCourt

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