हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड (एडिटेड) तस्वीर प्रसारित होने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (Meta) को 24 घंटे के भीतर उस विवादित पोस्ट को हटाने और लिंक्स ब्लॉक करने का सख्त निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने शिकायत की थी कि उनके चेहरे को पीएम मोदी की फोटो के साथ गलत इरादे से एडिट कर वायरल किया गया, जिससे उनकी गरिमा को नुकसान पहुँचा है। Court ने इसे निजता का सीधा उल्लंघन माना है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की एडिटेड तस्वीरों के दुरुपयोग और टेक कंपनियों की जिम्मेदारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं! #DelhiHighCourt #Meta #Deepfake #CyberCrime
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