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राफेल डील के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई 'चौकीदार चोर' और विवादित टिप्पणियों के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि केस और समन को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। ​यह मामला 2018 में राजस्थान में दी गई एक रैली और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसके बाद मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि यह शिकायत बेबुनियाद है और शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी गड़बड़ी न पाते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी को 6 सप्ताह की राहत दी गई है, जिसके दौरान निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी। ​#RahulGandhi #BombayHighCourt #DefamationCase #Congress

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