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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा केवल दो कॉकरोच मिलने के आधार पर होटल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को अनुचित ठहराया है। अदालत ने साफ कहा कि मामूली स्वच्छता संबंधी कमियों के लिए सीधे व्यवसाय बंद कर देना या लाइसेंस रद्द करना कानूनी रूप से सही नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक कदम उठाना होना चाहिए, न कि व्यापार को पूरी तरह ठप्प करना। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कठोर कार्रवाई करने से पहले संबंधित संस्थान को नियमों के पालन और सुधार का उचित अवसर मिलना अनिवार्य है। #BombayHighCourt #FoodSafety #LegalNews #FSSAI

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