इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब पर फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रयागराज की एक छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दे पाई। कोर्ट ने समान ड्रेस कोड को स्कूल के अधिकार क्षेत्र में माना। इसी फैसले पर ओवैसी ने अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला देते हुए पूछा कि किसी धर्म में क्या जरूरी है, यह अदालत कैसे तय कर सकती है। उन्होंने निजता के मौलिक अधिकार का भी सवाल उठाते हुए कहा कि “मेरी निजता मेरा अधिकार नहीं है?” #AsaduddinOwaisi #HijabRow #AllahabadHighCourt #ReligiousFreedom #Constitution
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