झारखंड में 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने वाले राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। चयनित अभ्यर्थियों (जैसे सोनम कुमारी व अन्य) की ओर से दायर याचिकाओं में दलील दी गई कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र पाकर सेवा दे रहे अधिकारियों को बिना किसी व्यक्तिगत नोटिस या निष्पक्ष जांच के अचानक हटाना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट के इस कदम से 342 से अधिक नियुक्त अधिकारियों और प्रभावित अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। #JPSC #JharkhandHighCourt #HemantSoren #JharkhandNews #JPSCUnrest
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