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केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हिंसा प्रभावित मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम यानी AFSPA को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के कुल 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जिनमें मुख्य रूप से इंफाल, लमफेल, सिंगजामेई, पोरमपत, हींगमंग, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जैसे मैतेई बहुल घाटी इलाके शामिल हैं। इनके अलावा पूरे राज्य और विशेषकर संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में AFSPA लागू रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मणिपुर में जातीय झड़पों, उग्रवादी गतिविधियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद सेना व केंद्रीय बलों को विशेष अधिकार देना अनिवार्य पाया गया। मई 2023 से जारी कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा, हथियारों की लूट और हालिया ड्रोन-रॉकेट हमलों के बीच इस कड़े कानून की वापसी ने नागरिक अधिकारों और राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। #Manipur #AFSPA #ManipurViolence #MHA #IndianArmy

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