ओलंपिक पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट को 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सेलेक्शन ट्रायल में शामिल होने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 14 सितंबर को होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। विनेश फोगाट ने 7 सितंबर को जारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के सर्कुलर को चुनौती दी थी। इस सर्कुलर में ट्रायल के लिए कुछ तय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और प्रदर्शन के आधार पर पात्रता निर्धारित की गई है। विनेश का कहना था कि वह गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद रिकवरी के कारण इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकीं, इसलिए उन्हें ट्रायल में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विनेश की गर्भावस्था, प्रसव और पोस्टपार्टम रिकवरी जैसी परिस्थितियों पर WFI की नीति की वैधता पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अंतरिम चरण में केवल विनेश को पात्रता नियमों से छूट देना उन अन्य खिलाड़ियों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है, जो समान स्थिति में हैं लेकिन अदालत के सामने नहीं हैं। फिलहाल कोर्ट ने WFI के 7 सितंबर के सर्कुलर की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसका मतलब है कि मुख्य याचिका पर आगे सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन 14 सितंबर के ट्रायल में विनेश की भागीदारी की तत्काल मांग स्वीकार नहीं की गई है। #VineshPhogat #WFI #DelhiHighCourt #Wrestling #WorldChampionship Vinesh Phogat, WFI, Delhi High Court, Wrestling Trials, World Wrestling Championship, Indian Wrestling
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