मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर शाही मस्जिद का मामला फिर चर्चा में है। कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए मस्जिद के सड़क की जद में आ रहे हिस्से को हटाने की तैयारी है। मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 9 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मस्जिद पक्ष इसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बताते हुए विरोध कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे 100 साल से अधिक पुराना बताया है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि सिर्फ सड़क की जद में आने वाला हिस्सा हटाया जाएगा, मुख्य ढांचा नहीं। #Ujjain #ShahiMasjid #MadhyaPradesh #RoadWidening #UjjainNews
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