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@thenewspinch

दंपत्ति विवाद पर मद्रास HC का बयान, 'पत्नी को Vodafone विज्ञापन के Pug की तरह पति के पीछे चलने के लिए नहीं कहा जा सकता.' पति-पत्नी करीब 16 साल से अलग रह रहे थे. पति नौकरी के सिलसिले में मुंबई में रहता था, पत्नी साथ नहीं रहती थी. फैमिली कोर्ट ने पति के खिलाफ माना था कि पत्नी को साथ न ले जाना वैवाहिक जिम्मेदारी निभाने में कमी है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस सोच से असहमति जताई. HC ने कहा कि पत्नी को हर जगह पति के साथ चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि सैनिक पति के लिए सेना की बैरक में पत्नी के साथ वैवाहिक घर बसाना संभव नहीं हो सकता. पति पर लगाए गए Adultery के आरोप को HC ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतने लंबे अलगाव और रिश्ते के पूरी तरह खत्म हो जाने को गंभीर माना. HC ने शादी खत्म करने का आदेश दिया और पति को पत्नी को ₹7 लाख की alimony (गुज़ारा/भरण-पोषण के लिए एकमुश्त रकम) देने का निर्देश दिया.

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