अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की व्यवस्था लागू करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दाखिल हलफनामे में सरकार ने स्पष्ट कहा कि SC-ST आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। केंद्र ने तर्क दिया कि देश की आरक्षण नीति केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर तय की गई है। सरकार के मुताबिक, क्रीमी लेयर का नियम OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के संदर्भ में है और संसद के विधायी प्रक्रिया के बिना इसमें किसी भी तरह का बदलाव न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। #SCSTReservation #CreamyLayer #SupremeCourt #CentralGovernment
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