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तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी ठहराया है। अदालत ने साल 2021 में गोवा की सेशंस कोर्ट द्वारा तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। गोवा सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत दोषी माना है। यह मामला नवंबर 2013 का है, जब एक महिला पत्रकार ने गोवा के एक होटल में तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सजा का ऐलान किया जाएगा। #TarunTejpal #BombayHighCourt #GoaNews #Tehelka

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