23 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर होने वाले प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। न्यू दिल्ली जिले के डीसीपी (DCP) के मुताबिक, जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, सभा या जमावड़े की अनुमति किसी भी संगठन या व्यक्ति को नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) लागू है। इसके तहत बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना, जुलूस निकालना या प्रदर्शन करना पूरी तरह गैरकानूनी है। सोशल मीडिया पर फर्जी दावों वाले वीडियो या पोस्ट शेयर करने वालों पर पुलिस नजर बनाए हुए है और माहौल बिगाड़ने वाली भ्रामक खबरें फैलाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। #DelhiPolice #JantarMantar #NewDelhi #FakeNewsAlert #Section163
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