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प्रयागराज की एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब/हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी गई थी। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि हिजाब इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल सभी छात्रों के लिए समान, गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड लागू कर सकता है, ताकि अनुशासन और संस्थागत पहचान बनी रहे। #AllahabadHighCourt #UPNews #EducationNews #SchoolUniform

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