सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-राजस्थान के स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक वाली PIL ठुकराई. यूपी और राजस्थान के स्कूलों में यूट्यूबर्स, पत्रकारों समेत बाहरी लोगों की एंट्री,वीडियोग्राफी पर लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी. राज्य सरकारों के आदेश के मुताबिक, बिना पूर्व अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सामाजिक कार्यकर्ता के स्कूल में प्रवेश पर रोक है. इसके अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी है. इन पाबंदियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. Supreme Court | Uttar Pradesh | Rajasthan | #UPNews #SupremeCourt
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