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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अजीत भारती की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ​अदालती कार्यवाही और कानूनी जानकारियों के अनुसार, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) में अजीत भारती पर अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अपमानजनक व विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। ​#AjitBharti #PatialaHouseCourt #SCSTAct #AnticipatoryBail #DelhiPolice

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