2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की साजिश (Larger Conspiracy) से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पुरजोर विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दोनों आरोपियों की अर्जी को ‘गलत और अवैध’ (Misconceived & Illegal) बताते हुए खारिज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद और शरजील इमाम केवल आम प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि हिंसा भड़काने की साजिश के मुख्य 'मास्टरमाइंड' (Command Authority) रहे हैं, जिनकी भूमिका अन्य सह-आरोपियों से अलग और गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर समय से पहले यह अर्जी दाखिल की गई है। #UmarKhalid #SharjeelImam #DelhiRiots2020 #DelhiPolice
Open in BitSocialBitSocial — the social app with no off switch