दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और मतदाताओं को मिले नोटिसों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दिल्ली ने स्थिति साफ की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस भेजना केवल डेटा सत्यापन की प्रक्रिया है, इसका मतलब किसी मतदाता का नाम हटाया जाना नहीं है। यह नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं जिनका पिछली सूची से विवरण मैच नहीं हुआ था या जिनके रिकॉर्ड में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नाम नहीं हटाया जाएगा। जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक 'फॉर्म-6' भरकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को होगा। #DelhiElections #CEODelhi #VoterList #SIR #ECI
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