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2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया था और 31 जुलाई को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस ने इस मामले में मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब ताहिर हुसैन ने अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। #TahirHussain #AnkitSharma #DelhiRiots #DelhiHighCourt

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