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नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल और सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मौजूदा कानूनी ढांचे और IT रूल्स, 2021 के तहत कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत में दायर याचिका में 'भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872' (Indian Contract Act) की धारा 11 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे कानूनन कोई संविदा या अनुबंध करने के योग्य नहीं होते, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट खोलते समय 'नियम व शर्तें' स्वीकार करना एक तरह का संविदात्मक संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया की सदस्यता के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया जाए और नाबालिगों के लिए 'अभिभावक-नियंत्रित अकाउंट' (Parental Consent) जैसी व्यवस्था अपनाई जाए, वरना अदालत खुद प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त निर्देश जारी करेगी। #SupremeCourt #SocialMedia #ChildSafety #ITRules #MinorsOnSocialMedia

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