नागालैंड और मणिपुर को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया. राज्य छह महीने के लिए AFSPA के दायरे में. गृह मंत्रालय (MHA) ने नागालैंड और मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्र' (disturbed area) का दर्जा 1 अक्टूबर, 2026 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए. नागालैंड में, AFSPA की धारा 3 के तहत नौ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले खास इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.
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