SIR प्रक्रिया के दौरान जिन पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं, उनके नाम दोबारा शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग विशेष ड्राइव शुरू करेगा। इस अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में मदद दी जाएगी। मतदाता Form 6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ECI के मुताबिक, दावे और आपत्तियों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में बहाल किए जा सकते हैं। दिल्ली में SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए जाने और नोटिस जारी होने को लेकर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और ‘logical discrepancies’ को लेकर ECI से जवाब मांगा है। #SIR #ElectionCommission #VoterList #VotingRights #IndiaNew
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