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सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध मार्च पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने यह मानने से इनकार कर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई गड़बड़ी होगी और कहा कि सभी पक्षों से कानून के दायरे में रहकर काम करने की उम्मीद है। ​#SupremeCourt #CJP #ProtestMarch #DelhiNews #LawAndOrder

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