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सड़क हादसों पर लगाम कसने और नेशनल हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि नेशनल हाईवे की राइट ऑफ वे (ROW) यानी अधिग्रहित आरक्षित भूमि पर बने सभी बिना लाइसेंस वाले अवैध ढाबों, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक ढांचों को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से हटाकर ध्वस्त किया जाए। इसके साथ ही, हाईवे किनारे नए ढाबे, खाने-पीने की दुकानें या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें अदालत ने नेशनल हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया था। #Maharashtra #SupremeCourt #HighwaySafety #NationalHighway

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