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फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अफसर अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की है। ​ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकीलों (राजीव मोहन और तारा नरुला) ने हाईकोर्ट में दलील दी कि पुलिस की जांच शुरू से ही पक्षपाती रही और जनाक्रोश को शांत करने के लिए ताहिर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ताहिर को आपराधिक साजिश (120B) के आरोप से बरी कर दिया था और उन पर हत्या का कोई सीधा व्यक्तिगत रोल साबित नहीं हुआ है, बल्कि केवल भीड़ का हिस्सा (Vicarious Liability) मानकर दोषी ठहराया गया है। ​#TahirHussain #DelhiHighCourt #AnkitSharma #IBOfficer #DelhiRiots2020

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