दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 19 सितंबर को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी उम्मीदवार, छात्र या समर्थक की ओर से जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। यह रोक दिल्ली की सड़कों के साथ-साथ DU के कॉलेज कैंपस और हॉस्टल पर भी लागू होगी। नियम तोड़ने पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। कोर्ट ने DUSU चुनाव लड़ रहे सभी 140 उम्मीदवारों और प्रमुख छात्र संगठनों को नोटिस भी जारी किया है। चुनाव के दौरान कथित नियम उल्लंघनों को लेकर कोर्ट ने सामूहिक चुनावी हर्जाना लगाने पर भी जवाब मांगा है। #DUSU #DelhiUniversity #DelhiHighCourt #DUSUElections
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