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16 साल से अलग रह रहे दंपत्ति के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने फैमिली कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पति को नौकरी पर जाते वक्त पत्नी को साथ रखना चाहिए था। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में पत्नी से पति के पीछे-पीछे चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी वोडाफोन के विज्ञापन वाला 'पग' कुत्ता नहीं है, जो हर जगह पति के पीछे चले। अदालत ने माना कि अब रिश्ते के जुड़ने की कोई संभावना नहीं बची है। कोर्ट ने पति को ₹7 लाख गुजारा भत्ता जमा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही तलाक प्रभावी होगा। #MadrasHighCourt #LegalUpdate #DivorceCase #MadrasHC #VodafoneDog

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